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Saturday, 14 April 2012

UP: मिलेंगे शिक्षा के बेहतर अवसर, सख्त होगा कानून

लखनऊ [शाश्वत तिवारी] शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को भी 25 प्रतिशत सीटे गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। गरीब बच्चों को एडमिशन न देने वाले स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। समाजवादी पार्टी दुहरी शिक्षा व्यवस्था की खिलाफत करती रही हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत बेघर और बेसहारा बच्चों के लिए 70 आवासीय स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिये है। उन्होंने कक्षा 10 पास मुस्लिम छात्राओं को आगे पढ़ाई के लिए 30 हजार रूपए देने का एलान किया है। मदरसों में तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। बारहवीं पास सभी विद्यार्थियों को लैपटाप और कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को टेबलेट देने की दिशा में भी कार्यवाही शुरू हो गई है। मुस्लिम छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले लैपटाप और टैबलेट में उर्दू साफ्टवेयर भी होगा।
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